कंपनी कर्मचारी के साथ जान से मारने की नियत से हमले के आरोपी ट्रक ड्राइवर को 7 वर्ष कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित। Truck driver accused of assault with intent to kill company employee punished with 7 years rigorous imprisonment and fine.

कंपनी कर्मचारी के साथ जान से मारने की नियत से हमले के आरोपी ट्रक ड्राइवर को 7 वर्ष कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित। 


बड़वानी - श्रीमान तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी श्रीमति संध्या मनोज श्रीवास्तव ने पिछले दिनों दिए अपने एक फैसले में आयशर कंपनी में कार्यरत कर्मचारी से विवाद कर ट्रक ड्राइवर आरोपी श्रवण पिता शंकरलाल मेहरा, निवासी  गुन्नास, थाना -खांतेगांव,जिला देवास द्वारा जान से मारने की नियत से चाकू से वार कर गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में आरोपी को 7 वर्ष का कठोर कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया।

          प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 25.6.22को आयशर कंपनी में कार्यरत कर्मचारी विकास बकावले तथा अमोल पिता नेमा जैन कंपनी की गाड़ी से पलासनेर महाराष्ट्र से वापस जुलवानियां आते समय एबी रोड जुलवानियां के राजहंस होटल के सामने ट्रक  ड्राइवर आरोपी से साइड नहीं देने की बात पर समझकर देने पर आरोपी ट्रक ड्राइवर श्रवण मेहरा द्वारा आहत अमोल जैन को गाली-गलौज कर जान से मारने की नियत से धारदार चाकू से पसली तथा दाहिने हाथ में हमला कर दिया जिसपर आहत को गंभीर प्रकृति की चोट कारित की।   पुलिस जुलवानियां द्वारा आरोपी श्रवण के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 294,323,556(2),324 ,326 तथा 307का प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय में चालान पेश किया।



         न्यायालय में प्रकरण के विचारण के दौरान पक्षकारों के मध्य धारा 294,323,506(2) में आपसी समझौते होने से इन धारा में आरोपी को दोषमुक्त किया गया, जबकि आहत की चोटों को देखते हुए आरोपी  श्रवण को धारा 326 तथा  307 भा.द.वि.के तहत आरोप सिद्ध पाए जाने से न्यायालय द्वारा 7-7 वर्ष  के  कठोर कारावास तथा 2-2 हजार अर्थदंड से दंडित किया। दोनों सजा एक साथ चलेगी। 

       प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक शिवपाल सिंह सिसोदिया एवं जगदीश यादव द्वारा की गई| शिवपाल सिंह सिसोदिया अतिरिक्त लोकअभियोजक

          न्यायालय -बडवानी


बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट 

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