लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर पैर की हड्डी तोड़ने वाले आरोपी को 6 माह की जेल एवं 500 जुर्माने से दण्डित किया गया।
बड़वानी 06 जनवरी 2024/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी श्रीमती सीता कन्नोजे ने पारित अपने फैसले में आरोपी भारत पिता नानूराम निवासी अंबापानी को धारा 338 भादवि मे 6 माह का कठोर कारावास एवं 500 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बड़वानी श्रीमति शीला अलावा द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान द्वारा बताया कि घटना 13 नवम्बर2018 को फरियादी टकलिया घर पर था फरियादी की बडी लडकी मनीषा बद्रीया के खेत में आरोपी भारत निवासी अम्बापानी की पीकअप में बैठकर मजदूरी करने सुबह से गई थी कि बाद में दिन के करीबन 09.00 बजे बद्रीयां ने फरियादी को फोन लगाकर बताया की तुम्हारी लडकी मनीषा पीकअप में से गिर गई है तो फरियादी घर से बालकुआं बद्रीया के खेत के पास रोड पर पहुंचा और देखा तो फरियादी की लडकी मनीषा का बाया पैर टुटा हुआ था। पश्चात में ज्ञात हुआ कि आहत मनीषा पीकअप गाडी से उतर रही थी तभी पीकअप के ड्रायवर भारत बारेला ने एकदम से तेजगति व लापरवाहीपूर्वक पीकअप गाडी को आगे बढा दी जिससे वह गिर गई जिसके कारण मनीषा का बाया पैर टुट गया। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना बड़वानी पर दर्ज करवायी। आरोपी चालक का कृत्य धारा 338 भा.दं.सं. का पाये जाने से उसके विरूद्ध थाने में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। तत्पश्चात आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट
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