अवैध रूप से गांजे का विक्रय करने ले जा रहे आरोपियों को 4-4 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया
बड़वानी 02 दिसम्बर 2023/20 नवंबर 2023 को विशेष न्यायाधीश बड़वानी श्री रईस खान द्वारा पारित अपने निर्णय मे आरोपी लक्ष्मण जो कि अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजे का विक्रय करने हेतु परिवहन करने पर तथा आरोपी मांगीलाल के भी आधिपत्य से बिना अनुज्ञप्ति के मादक पदार्थ गांजा रखने पर दोनो आरोपीगण को दोषी पाते हुये 4-4 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। घटना 16 मार्च 2021 को शाम लगभग 07.20 से 07.45 के मध्य साकेत स्कूल बडवानी रोड अंजड पर मोटर सायकिल से आरोपी लक्ष्मण अपने आधिपत्य में सफेद प्लास्टिक की थैली में बिना अनुज्ञप्ति के मादक पदार्थ गांजा 5 किलो 500 ग्राम विक्रय करने हेतु परिवहन कर रहा था। उक्त मादक पदार्थ गांजा सहआरोपी मांगीलाल ने आरोपी लक्ष्मण को विक्रय किया था तथा आरोपी मांगीलाल ने 18 मार्च 2021 को ग्राम अजन्या अपने घर के पीछे मुंगफली के पाले में अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के मादक पदार्थ गांजा 7 किलो 500 ग्राम विक्रय करने हेतु अपने कब्जे मे रखा था।
पुलिस थाना अंजड़ में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक श्री कमलेश सांवले को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति बिना नंबर की मोटर सायकिल में अवैध मादक पदार्थ गांजा छिपाकर अंजड तरफ बेचने ला रहा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुये घटना स्थल पर पहुंचने पर आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा तथा तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से विक्रय करने हेतु मादक पदार्थ कुल 5 किलो 500 ग्राम रखा पाया गया तथा आरोपी लक्ष्मण से पुछताछ करने पर उसने उक्त मादक पदार्थ गांजा मांगीलाल से खरीदना बताने पर आरोपी मांगीलाल के घर जाकर तलाशी लेने पर आरोपी मांगीलाल से 7 किलो 500 ग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया तथा आरोपी के द्वारा स्वयं गांजा उगाने के संबंध में कथन किये गये।
उक्त अवैध मादक पदार्थ को जप्त कर दोनो आरोपीगण के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे उभयक्ष की ओर से किये गये तर्कों पर मनन किया गया, प्रकरण की समग्र परिस्थिति, वर्तमान सामाजिक परिवेश मे जबकि मादक पदार्थों का क्रय विक्रय परिवहन एवं खेती अंतर्राज्यीय स्तर पर किये जाने के मामलों की संख्या मे लगातार बढोत्तरी होती जा रही है एवं मादक पदार्थों के अवैध रूप से क्रय-विक्रय किये जाने से नवयुवक पीढ़ी जिसके कांधे पर भविष्य निर्भर है, प्रतिकुल रूप से प्रभावित होते है एवं ये नशे की गिरफ्त में आ जाते है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को एवं अभियुक्त की आर्थिक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए न्याय के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हेतु आरोपीगण लक्ष्मण तथा मांगीलाल को 4-4 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में अनुसंधान उपनिरीक्षक कमलेश सांवले एवं शासन की ओर से पैरवी श्री जगदीश यादव अतिरिक्त लोक अभियोजक अधिकारी बड़वानी के द्वारा की गई।
बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट
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