नाबालिक पीड़िता को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की जेल एंव जुर्माने से दण्डित किया The accused who raped a minor victim by luring her with the promise of marriage was punished with 20 years of jail and fine.

 नाबालिक पीड़िता को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की जेल एंव जुर्माने से दण्डित किया  


बड़वानी 2 दिसम्बर 2023/न्यायाधीष विषेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती सारिका गिरी शर्मा ने अपने फैसले मे नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी सुनिल पिता मोहन निवासी ग्राम बिजयाबैड़ी कवठी, जिला धार को धारा 5 एल/6 भादवि में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 एवं धारा 366 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की  गई।  



          अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि 12 जून 2022 को रात के समय अभियोक्त्री घर के बाहर ओटले पर बैठी थी। कुछ देर बाद अभियोक्त्री के पिता के पिता ने बाहर जाकर देखा तो अभियोक्त्री नही दिखी। अभियोक्त्री के पिता व उसके परिवार वालों ने अभियोक्त्री की तलाश आसपास व रिश्तेदारो में पता करने पर पता चला कि अभियोक्त्री ग्राम बिजयाबैड़ी कवठी तह. मनावर जिला धार का रहने वाला सुनिल पिता मुन्नालाल से बातचीत करती थी । तब फरियादी ने ग्राम बिजयाबैड़ी कवठी जाकर पता किया तो पता चला कि सुनिल भी उसी दिन से घर पर नही है अभियोक्त्री के पिता को शंका थी कि नाबालिक लड़की/अभियोक्त्री को सुनिल बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगाकर ले गया। फरियादी पिता ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करवायी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी से अभियोक्त्री को दस्तयाब किया तब ज्ञात हुआ कि आरोपी अभियोक्त्री को शादी करने का कहकर मोटरसायकल पर बैठाकर इंदौर ले गया था वहॉं आरोपी ने अभियोक्त्री को इंदौर के पास किसी गांव व जंगल में 3 माह तक रखा और अभियोक्त्री के साथ उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती गलत काम (दुष्कर्म) किया। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट

Post a Comment

0 Comments