मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने एएनएम को किया निलंबित Chief Medical and Health Officer suspended ANM

 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने एएनएम को किया निलंबित 



बड़वानी 30 नवंबर 2023/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुरेखा जमरे ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिलावद में पदस्थ एएनएम श्रीमती मंजुला चौहान को कार्य में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुरेखा जमरे से प्राप्त जानकारी अनुसार एएनएन श्रीमती मंजुला चौहान द्वारा मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी के द्वारा दिये गये आदेशों का पालन नही किया जाता है तथा कार्य में भी लापरवाही बरती जाती है। अतः अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन मंे घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उप नियम (एक), (दो) एवं (तीन) का उल्लंघन होने से मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9(1) के अंतर्गत कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट 

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