नकली कपास के बीज परिवहन करनेे वाले आरोपीगण को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 10,000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया। The accused, who were found transporting fake cotton seeds, were punished with imprisonment till the time they reach the court and a fine of Rs 10,000.

 नकली कपास के बीज परिवहन करनेे वाले आरोपीगण को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 10,000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया  

बड़वानी 4 नवंबर 2023/न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी श्रीमति सीता कन्नोजे के द्वारा अपने फैसले में आरोपीगण जयराम पिता रमेष एवं सखीराम पिता हिराभाई निवासी ग्राम काकनपुर जिला पंचमहल गौधरा गुजरात को बीज अधिनियम 1966 की धारा की धारा 19 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7(1)(क) मे न्यायालय उठने तक की सजा एवं 5000-5000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमति शीला आलवा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला बड़वानी द्वारा की गई।



         अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान द्वारा बताया कि 30 मई 2018 को दोपहर 2.30 बजे जिला बडवानी में जिले की यातायात पुलिस व्दारा यातायात चेंकिग के दौरान सखीदास पिता हीरा भाई एंव विशाल पिता राहुल निवासी काकनपुर तालुका गोदरा जिला पंचमहल (गुजरात) क्रमशः 50-50 पैकेट कपास बीज (शुभ 155) मिले। सहायक उप निरीक्षक सदाशिव कुमरावत व्दारा कपास बीज के पैकेट के अवलोकन करने पर बीज निर्माता कम्पनी का नाम पता व लेवल नही होने पर संदेहास्पद पाया गया। पैकेटो की जांच करने पर पाया गया कि उक्त कपास बीज के नकली पैकेट बिना लायसेन्स के अवैध रुप से परिवहन किया जा रहा था। नकली कपास के बीजों का अवैध परिवहन किये जाने पर एवं आरोपीगण द्वारा बिना लायसेन्स एंव लेबल के बीज रखने एंव अवैध परिवहन कर बीज अधिनियम 1966 की धारा 5 एंव 6 (बी) व 17 तथा बीज नियन्त्रण आदेश 1983 की धारा 13 (डी) के प्रावधान का उल्लघंन कर गंभीर अपराध किया गया तत्पष्चात् आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3(7) के तहत आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। तत्पश्चात् आवश्यक विवेचना के उपरांत परिवाद पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट 

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