आगामी विधानसभा चुनाव के मध्देनजर आदर्श आचार संहिता के चलते थाना सेंधवा शहर पुलिस द्वारा आदर्श लॉज के संचालक द्वारा होटल पंजी का संधारण नही करने पर की कार्यवाही।
सेंधवा श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय बड़वानी द्वारा होटल लॉज में रुकने वाले मुसाफिरों के संबंध में ज़ारी आदेश आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर होटल मालिक के विरुद्ध किया अपराध पंजीबद्ध।
थानाः- सेधवा जिलाः- बड़वानी अपराध क्रमांक:-442/2023 धारा:- 188,176 भादवि तथा सराय अधिनियम 1867 की धारा 8/14
*नाम आरोपी:-* रफीक पिता हबीब भुट्टो उम्र 53 साल निवासी गली नंबर 01 रामकटोरा सेंधवा
*विवरण* चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता को लेकर जारी गाइडलाइन के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बड़वानी द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारीगण को जारी गाइडलाइन तथा सराय अधिनियम के संबध में अवगत कराया जाकर आगामी विधानसभा चुनाव होने से अपने-अपने थाना क्षेत्र में स्थित होटल, लॉज, ढाबे, धर्मशाला, सराय आदि संस्थान की प्रभावी चेकिंग करने के निर्देश दिए गए थे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पुनीत गेहलोद के निर्देशन वअतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनिल पाटीदार एवं एसडीओपी महोदय श्री कमलसिंह चौहान के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सेंधवा शहर निरीक्षक सौरभ बाथम द्वारा थाने पर गणना में फोर्स को उक्त जारी गाइडलाइन तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय बड़वानी द्वारा होटल, लॉज, ढाबे, धर्मशाला आदी संस्थानों में रुकने वाले मुसाफिरों की जानकारी पंजी (रजिस्टर) में संधारित करने संबंधी जारी आदेश दिए के संबंध में जानकारी देकर होटल, लॉज, ढाबे, धर्मशाला आदी की प्रभावी चेकिंग करने हेतु थाने पर टीम गठित कि गई।
गठीत टीम द्वारा सेंधवा शहर स्थित होटल, लॉज, ढाबे, धर्मशाला आदि की चैकिंग कर श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय बड़वानी द्वारा उक्त संस्थानों में रुकने वाले मुसाफिरों की जानकारी संबंधी जारी आदेश के तारतम्य में चैकिंग करते शहर स्थित आदर्श लॉज पुराना एबी रोड़ पर होटल रजिस्टर को चेक करते 5 रूम बुक होकर होटल रजिस्टर में 3 रूम के ही मुसाफिरों की जानकारी संधारित होना पायी गयी जिसके संबध में होटल संचालक
रफीक पिता हबीब भुट्टो उम्र 53 साल निवासी गली नंबर 01 रामकटोरा सेंधवा से उक्त 02 रूम के मुसाफिरो की इंट्री रजिस्टर में संधारित नही करने के संबध में पूछने पर संचालक द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया जो श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय बड़वानी द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर आदर्श होटल संचालक रफीक भुट्टो के विरुद्ध थाना सेंधवा शहर पर अपराध क्रमांक 442/23 धारा 188,176 भादवि तथा सराय अधिनियम 1867 की धारा 8/14 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । *टीम में शामिल–* थाना प्रभारी सेंधवा शहर निरीक्षक श्री सौरभ बाथम, सउनि संजय कुमरावत, सउनि संजय शर्मा, आर.555 श्यामगुण, आर.585 प्रकाश, आर.584 रविंद्र, आर.69 रेवाराम, आर.255 लालसिंह, आर.639 विनोद, मआर.562 सुरभि, मआर.609 वंदना तथा समस्त थाना सेंधवा शहर की सरहानीय भूमिका रही है |निरीक्षक सौरभ बाथमथाना सेंधवा शहर
बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट
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