रिश्वत लेने के आरोप में आरोपी पंचायत सचिव को 04 वर्ष की जेल एवं 5 हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया
बड़वानी 17 अगस्त 2023/ प्रथम अपर सत्र न्यायालय बडवानी श्री कैलाश प्रसाद मरकाम बड़वानी ने पारित अपने फैसले आरोपी संजय पिता राधेश्याम जायसवाल व्यवसाय तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव जुलवानिया व अतिरिक्त प्रभार ग्राम पंचायत सचिव किडीअम्बा, तह. सेंधवा, निवासी ग्राम चाचरिया थाना सेंधवा ग्रामीण को रिश्वत लेने के आरोप में धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं धारा 13(1)(ए) धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 4-4 वर्ष एवं 5-5 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला बड़वानी श्री एस.एस. अजनारे द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान द्वारा बताया गया कि 04 फरवरी 2016 को आवेदक नसरू पिता ज्ञानसिंह तोरोले ग्राम किडीअम्बा तहसील सेंधवा ने लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में समय 7 बजे उपस्थित होकर एक टाईपशुदा शिकायत आवेदन पत्र सहमति पत्र व मोबाईल फोन से रिकार्ड की गई रिकार्डशुदा मेमोरी कार्ड सहित श्रीमान् पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इन्दौर के समक्ष पेश किया कि आवेदक के गांव के 13 लोगों के राशन कार्ड बनवाने एवं 10 लोगों के वद्धावस्था पेन्शन फार्म अग्रेषित करवाने के लिए ग्राम पंचायत किडीअम्बा के सचिव संजय जायसवाल के पास गया, तो आरोपी संजय (अनावेदक) द्वारा आवेदक से 500 प्रति आवेदन पत्र के हिसाब से 11500 रूपये रिश्वत की मांग की 03 फरवरी 2015 को आरोपी अनावेदक ने आवेदक के मोबाईल पर फोन लगाकर आवेदक को 10 हजार रूपये रिश्वत राशि लेकर सेंधवा बुलाया। आवेदक द्वारा इस संबंध अपने गांव के संबंधित हितग्राहियों से अनावेदक के द्वारा रिश्वत मांग की चर्चा की गई, तो हितग्राहियों ने अनावेदक को रिश्वत राशि देने से मना किया और लोकायुक्त पुलिस में कार्यवाही करने की अपनी लिखित सहमति आवेदक को दी आवेदक एवं इसके गांव के लोग अनावेदक संजय जायसवाल को रिश्वत नहीं देना चाहते हैं बल्कि उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहते हैं।
उक्त आवेदन पत्र पर पुलिस अधीक्षक ने तस्दीक उपरांत उचित वैधानिक कार्यवाही करने की टीप अंकित कर मुझ निरीक्षक आशा सेजकर को दिया गया। इस पर मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्वयं के मोबाईल फोन से रिकार्ड की गई रिकार्डशुदा मेमोरी कार्ड को कार्ड रीडर के माध्यम से कम्प्युटर से कनेक्ट कर सुना, आवेदक के द्वारा प्रस्तुत रिकार्डशुदा मेमोरी कार्ड को सुनने से आवेदन पत्र में उल्लेखित रिश्वत की मांग संबंधी बात की तस्दीक होती है। आवेदन पत्र व तस्दीक से प्रथम द्रष्टया प्रतीत होता है कि अनावेदक संजय जायसवाल, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत किडीअम्बा तहसील सेंधवा के द्वारा आवेदक से रिश्वत राशि की मांग की जा रही थी अनावेदक के विरूद्ध जुर्म धारा 7, भ्र.नि.अधि. 1988 का अपराध घटित होना पाया जाने से अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया जाता है। नकल आवेदन पत्र प्रति, एस.पी.साहब, लोकायुक्त पुलिस इंदौर विषय ग्राम पंचायत किडीअम्बा के पंचायत सचिव संजय जायसवाल द्वारा रिश्वत मांगने संबंधी शिकायत। महोदय, निवेदन है कि नसरू पिता श्री ज्ञानसिंह तोरोले जाति भिलाला उम्र 30 वर्ष ग्राम किडीअम्बा तहसील सेंधवा जिला बडवानी में रहता हू, मेरी पत्नी सुरमीबाई हमारी ग्राम पंचायत किडीअम्बा की उप सरपंच है। हमारे गांव के रामेश्वर, रेमसिंह, रामा, भिकला, मुन्ना, रामदास, खेमा, भागडिया, चमारिया, गवल्या, बेस्तीबाई, दिनेश एवं मंगलसिंह को राशन कार्ड बनवाना था, इसलिए इन लोगो ने मुझे उप सरपंच के पति होने की बजह से अपने साथ चलने का कहा, तो मैं इन सब लोगो को लेकर हमारी ग्राम पंचायत के सचिव संजय जायसवाल से मिलने गया था, तो सचिव संजय जायसवाल ने कहा था कि आप सभी लोग सेंधवा जाकर अपने अपने ऑन लाईन फार्म भर दो, फार्म पात्र होने पर मैं तुम्हारे राशन कार्ड बना दूंगा, फिर सभी लोगो के दिनांक 02.11.15 को लोक सेवा केन्द्र सेंधवा में ऑन लाईन फार्म भर दिये थे। इसके बाद मैं ऑन लाईन भरे गये फार्मो के पात्र होने पर फार्मा के प्रिन्ट आउट निकलवाकर दिनांक 16.12.15 को ग्राम चाचरिया जाकर हमारी पंचायत के सचिव संजय जायसवाल से मिला, और मैंने सचिव संजय जायसवाल से राशन कार्ड बनाकर देने एवं और हमारे गांव के दस लोग थावरिया, सहगुबाई, बजरीबाई, लंहगुबाई, बेस्तीबाई, रावल्या, कारलीबाई, ज्ञानसिंह, बागरिया और नरसिंह की वद्धावस्था पेन्शन के फार्म अग्रेषित करने की चर्चा की, तो संजय जायसवाल ने उक्त राशन कार्ड बनाकर देने एवं वद्धवस्था पेन्शन के फार्म अग्रेषित करने के एवज में 500रू. प्रति आवेदन पत्र के हिसाब से 11500रू. रिश्वत की मांग की मैंने उनसे रिश्वत राशि की व्यवस्था न होने का निवेदन किया, तो उन्होंने बोला था कि बगैर पैसे के काम नहीं होता, और बोले पैसे की व्यवस्था कर आ जाना, तो काम हो जायेगा, और उपरोक्त सभी आवेदन पत्र संजय जायसवाल ने अपने पास रख लिए । इसके बाद दिनांक 03.02.15 को शाम करीब 5ः00 बजे संजय जायसवाल से फोन पर बातचीत में संजय जायसवाल ने मुझसे पैसे लेकर आने का कहा तो मैंने कहा कि अभी 10,000रू. की ही व्यवस्था हो पाई है इस पर उन्होंने बोला कि ठीक है, कल सेंधवा में मीटिंग है, इसलिए तुम पैसे लेकर कल सेंधवा आ जाना। संजय जायसवाल से मोबाईल फोन पर हुई बातचीत को मैंने अपने मोबाईल फोन की मेमोरी कार्ड में रिकार्ड कर लिया था। इस संबंध में मैंने अपनी पंचायत के उपरोक्त हितग्राहियों से चर्चा की, तो उन्होंने पंचायत सचिव को रिश्वत देने मना किया, और पंचायत सचिव संजय जायसवाल के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस में रिश्वत मांगने शिकायत करने की लिखित सहमति मुझे दी है। मैं, मेरी पंचायत के उपरोक्त हितग्राही, पंचायत सचिव संजय जायसवाल को रिश्वत के नहीं देना चाहता हैं, बल्कि उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हू। इस आवेदन पत्र के साथ हितग्राहियों की लिखित सहमति एवं स्वयं के मोबाईल फोन से रिकार्ड की गई रिश्वत मांग संबंधी बातचीत की रिकार्डशुदा मेमोरी कार्ड किया। उसके बाद लोकायुक्त दल सेंधवा पहुॅंचा जहॉ पर उनके द्वारा ट्रेप की कार्यवाही की गई और आरोपी को रंगे हाथो फरियादी से राशि लेते हुवे पकडा गया था।
आरोपी संजय पिता राधेश्याम जायसवाल उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम चाचरिया थाना सेंधवा ग्रामीण जिला बड़वानी के विरूद्ध अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का अपराध घटित होना पाया जाने से अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया। फरियादी/आवेदक की रिपोर्ट पर से विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त इन्दौर पर अपराध क्रं. 42/16 धारा 7, 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत न्यायालय मे चालान पेश किया गया।
बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट
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