सनसनीखेज हत्या के अपराध में 05 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। 05 accused sentenced to life imprisonment in the crime of sensational murder.

 सनसनीखेज हत्या के अपराध में 05 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। 

मंजू चौहान केबीएस न्यूज चैनल रिपोर्ट झाबुआ 

झाबुआ 

दिनांक 18.03.2022 को पप्पू मेडा की मौत माही नहीं में पानी में डूबने से हो गई थी। पप्पू मेडा के परिवार वाले उसकी मौत का इल्जाम रामचंन्द्र पिता मांगू ताड़ निवासी छायनपूर्व के उपर लगा रहे थे। इस कारण रामचंन्द्र अपनी पत्नी के साथ मजदूरी करने बड़नगर चले गये थे। कुछ दिन बाद रामचन्द्र के पिता द्वारा फोन कर बुलाने पर वह बड़नगर से सारंगी होकर घर आ रहा था जिसे रास्ते में पप्पू मेडा के घर के पास उसके परिवारवालों ने रोक लिया व इमली के पेड़ से लटका कर एक मत होकर सभी ने रामन्द्र ताड़ को लकड़ियो से मारपीट करने से उससे आई चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जिस पर थाना पेटलावद में हत्या का अपराध क्रं. 275/2022 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।  

      अपराध की विवेचना निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह गाडरिया द्वारा की गई।



      उक्त प्रकरण में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश पेटलावद, जिला झाबुआ महोदय श्री ओमप्रकाश वोहरा द्वारा निर्णय देते हुए  05 आरोपियों 01. रामा मेडां, 02. सुरेश मेडा, 03. शारदा मेडा, 04. राधेश्याम मेडा, 05. बालुबाई मेडा को धारा 302, 147, 148, 149 भा. द. वि. के तहत आजीवन कारावास एवं 10000-10000/ रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

      उक्त प्रकरण का प्रतिनिधित्व श्री प्यारेलाल चौहान द्वारा किया गया।

Post a Comment

0 Comments