प्रधानमंत्री आवास योजना में रिश्वत मांगना मंत्री को पड़ा महंगा कलेक्टर नेहा मीना ने कार्यवाही करते हुए ग्राम पंचायत रन्नी सचिव को निलंबित किया निलंबित। Demanding bribe in Pradhan Mantri Awas Yojana, expensive collector Neha Meena suspended Gram Panchayat Ranni Secretary while taking action

 प्रधानमंत्री आवास योजना में रिश्वत मांगना मंत्री को पड़ा महंगा कलेक्टर नेहा मीना ने कार्यवाही करते हुए ग्राम पंचायत रन्नी सचिव को निलंबित किया निलंबित। 

            झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना ने मंगलवार को जनसुनवाई में आवेदन प्राप्त होने पर पंचायत सचिव श्री मोहन कटारा ग्राम पंचायत रन्नी जनपद पंचायत थांदला द्वारा आवेदको को प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ प्रदान नहीं करने अनुचित रूप से राशि की मांग करने तथा अपने पदीय दायित्व एवं कर्तव्यों के विपरीत कार्य करने पर मध्यप्रदेश, पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा शर्ते) नियम 2011 की कंडिका (7) के प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर विभागीय जाँच संस्थित की गई।


 

           जनसुनवाई में आवेदक श्रीमती कुकडी पति देवा कटारा निवासी ग्राम रन्नी तहसील थांदला द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास का लाभ प्रदान करने हेतु पंचायत सचिव ग्राम पंचायत रन्नी द्वारा अनुचित रूप से राशि की मांग किये जाने, आवेदक श्री मानसिंह पिता थावरा मालीवाड ग्राम कलालीया खाली द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि पंचायत सचिव द्वारा मांगी गई रिश्वत की राशि 5000/- नहीं देने पर आवास सूची से नाम हटाने, आवेदक श्री कोदर पिता शंभु कटारा निवासी ग्राम कलालीया खाली द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि आवास योजना की तीसरी किश्त पंचायत सचिव द्वारा जमा नहीं कराई जाने, आवेदक श्री लक्ष्मण पिता मडिया डिंडोर निवासी ग्राम कलालीया खाली द्वारा आवास सूची में नाम होने पर भी आवास योजना की राशि ट्रांसफर नहीं करने एवं आवेदक श्री रालजी पिता कानजी कटारा निवासी ग्राम रन्नी द्वारा आवास सूची में नाम होने एवं आवास आवंटित होने के बावजूद राशि खाते में नहीं डालने के संबंध में अवगत कराये जाने पर कलेक्टर ने उक्त कार्यवाही की। 

             निलंबन अवधि में श्री कटारा का मुख्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत थांदला नियत किया गया। श्री कटारा को निलंबन अवधि में नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता अर्जित रहेगी।

KBS NEW TV रिपोर्ट मंजू चौहान झाबुआ 

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