चैक बाउन्स मामले मे एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा 4 लाख 50 हजार रूपये।One year rigorous imprisonment and 4 lakh 50 thousand rupees in check bounce case.

 चैक बाउन्स मामले मे एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा 4 लाख 50 हजार रूपये। 


बड़वानी 15 अप्रैल 2024/ परिवादी संजय पिता नाना वर्मा निवासी पाटी से सचिन पिता हुकमीचंद मालवीया निवासी बोकराटा रोड पाटी ने रूपये 3 लाख रूपये वर्ष 2018 में उधार लिये थे तथा लौटाने के संबंध में आरोपी सचिन मालवीया द्वारा परिवादी संजय को रूपये 3 लाख का चैक दिया गया था, जो कि अनादरित हुआ था, जिसके संबंध में आरोपी के विरूद्ध परिवादी के द्वारा न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया था, जिसमे न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय बड़वानी श्री विनय जैन द्वारा पारित आदेश मे आरोपी सचिन को दोषी पाते हुये परिवादी को आरोपी से रूपये 4 लाख 50 हजार रूपये का प्रतिकर दिलवाया जाने एवं आरोपी को 1 वर्ष के कारावास से दण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में परिवादी की ओर से पैरवी नदीम शेख, राजेन्द्र पाटीदार, आशीष खडसौंदनी, राहिल खान अधिवक्तागण के द्वारा की गई।




बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट

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