विद्युत ट्रांसफार्मर से आइल चोरी करने के आरोपी को दो वर्ष कारावास तथा अर्थदंड।
बड़वानी - प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कैलाश प्रसाद मरकाम ने अपने एक फैसले में खेत में लगे विद्युत ट्रांसफार्मर को काटकर आइल चोरी करने के अपराध में एक आरोपी संजय पिता मोहन बडोले निवासी - ग्राम खारीपुरा,बरूफाटक थाना ठीकरी को दो वर्ष के कारावास व 1 हजार अर्थदंड से दंडित किया। वहीं आरोपी के साथ घटना में शामिल दूसरे आरोपी गोकूल पिता हीरालाल सोलंकी निवासी - ऊन कोप्रकरण विचारण के दौरान फरार होने से उसके विरुद्ध कोई आदेश नहीं दिया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक शिवपाल सिंह सिसोदिया ने की।
उन्होंने बताया कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है दिनांक 6 मार्च 2023 की रात 11=00 बजे ग्राम बाजड, थाना जुलवानिया के ए. बी. रोड स्थित जगदीश पिता रतन के खेत में लगे विद्युत ट्रांसफार्मर को काटकर आरोपी गोकूल एवं संजय द्वारा दो ड्रमों में आइल निकालकर वाहन में रखकर तीसरे ड्रम में आइल भरते हुए वहां से जाने वाले ग्रामीण द्वारा देखा गया। क्षेत्र में खेतों में ट्रांसफार्मर से आइल चोरी की लगातार बढ़ती घटना के मद्देनजर उसने तत्काल फोन लगाकर ग्रामीणों को सूचना दी गई। जिसपर ग्रामीणों द्वारा इक्कट्ठे होकर आरोपीगण गोकूल व संजय को घटनास्थल पर पकड़ा, साथ ही उनके द्वारा तीन ड्रम चोरी 125 लीटर आइल तथा एक स्कार्पियो वाहन भी पकडकर पुलिस जुलवानिया के सुपुर्द किया। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी के विरुद्ध अनुसंधान उपरांत न्यायालय में चालान पेश किया। प्रकरण में अभियोजक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से प्रकरण सिद्ध किया। न्यायालय द्वारा आरोपी संजय पिता मोहन बडोले को 2 वर्ष कारावास व 1 हजार अर्थदंड से दंडित किया जबकि दूसरा आरोपी गोकूल पिता हीरालाल,ऊन विचारण के दौरान फरार घोषित किए जाने से उसके विरुद्ध कोई आदेश नहीं दिया गया। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोत के निर्देश पर अनुसंधान आर.आर.चौहान द्वारा किया गया। उपरोक्त जानकारी शिवपाल सिंह सिसोदिया अतिरिक्त लोक अभियोजक बड़वानी (मध्यप्रदेश)
बड़वानी के द्वारा दी गई
बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट
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