बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदंड। Rape accused 10 years of hard imprisonment and penalties.

 बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदंड। 

बड़वानी -तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी श्रीमति संध्या मनोज श्रीवास्तव ने अपने एक फैसले में अभियोत्री के साथ बलात्कार करने के आरोपी राजु पिता घिसिया अजनारे, ग्राम बिलवानी, तहसील राजपुर को 10 वर्ष की कठोर कारावास व अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से न्यायालय में पैरवी अपर लोक अभियोजक शिवपाल सिंह सिसोदिया ने की।



         उन्होंने बताया कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है दिनांक 21.9.2023 को अभियोक्त्री किराना सामान लेने के लिए अकेली बाजार गई थी,जब वह बाजार से वापस आ रही थी तो रास्ते की सुनसान जगह पर कपास के खेत में आरोपी मिला तथा उसने पशु के चारे का गट्ठर उठाने में सहयोग करने का कहा । जिस पर अभियोक्त्री उसकी बातों में आ गयी और मदद करने के लिए चारे का गट्ठर उठवाने के लिए कपास के खेत की मेड़ पर आ गई। इस पर आरोपी राजु अजनारे ने जबरदस्ती बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ कर खींचकर उसे कपास के खेत में ले गया, वह चिल्लायी लेकिन  आस पास सुनसान होने से किसी ने नहीं सुना। कपास के खेत में ले जाकर आरोपी राजु ने अभियोक्त्री के साथ उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती बलात्कार किया। घटना के समय अभियोक्त्री जोर जोर से चिल्ला रही थी जिसपर गांव कि अन्य महिला के आ जाने पर आरोपी वहां से भाग गया। पुलिस राजपुर द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा 376,506(2) भादवि के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को बलात्कार की धारा 376 भादवि के तहत दोषी मानते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास व 2 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोत के मार्गदर्शन में प्रकरण में अनुसंधान  तत्कालीन सहायक निरीक्षक आशा बामनिया द्वारा किया गया। उपरोक्त जानकारी शिवपाल सिंह सिसोदिया   अपर लोक अभियोजक बड़वानी के द्वारा दी गई |

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