नाबालिग पीड़िता से छेडछाड कर मारपीट करने वाले आरोपी को 03 वर्ष की जेल एवं 3 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया। The accused who shed off the minor victim and punished the penalty of a 03-year jail and 3 thousand rupees.

 नाबालिग पीड़िता से छेडछाड कर मारपीट करने वाले आरोपी को 03 वर्ष की जेल एवं 3 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया।   


बड़वानी 13 मार्च 2024/ विशेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती सारिका गिरी शर्मा ने अपने फैसले में आरोपी नेपाल पिता फुलसिंह को धारा 354 भादवि एवं धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में 03-03 वर्ष का कठौर कारावास एवं धारा 11/12 पाक्सो एक्ट में 01 वर्ष के कारावास एवं धारा 323 भादवि में 03 माह का कठौर कारावास एवं कुल 3 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है । अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री दुष्यंतसिंह रावत एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बडवानी  श्री एस.एस. अजनारे द्वारा की गई।  



अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि घटना दिनांक से एक वर्ष पूर्व अभियोक्त्री की किसी रिश्तेदार की शादी में अभियुक्त से मुलाकात हुई थी और दानो की मोबाइल पर बात होती थी अभियोक्त्री के माता पिता के समझाने पर अभियोक्त्री ने अभियुक्त  से बातचीत बंद कर दी जिसके बाद से ही अभियुक्त उसे परेशान कर धमकियां देने लगा तथा जबरदस्ती बात करने का दबाव बनाने लगा। घटना 4 नवम्बर 2023 को अभियोक्त्री छात्रावास से वापस आ रही थी, तब अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री को रोककर बात नही करने पर बुरी नीयत से उसका हाथ पकडकर छेडखानी करने लगा व मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी।

छात्रावास अधीक्षक द्वारा समझाने पर अभियुक्त ने अधीक्षक सामने ही दो झापड़ मारे। 5 नवम्बर 2023 को भी अभियुक्त छात्रावास में आया था तथा अभियोक्त्री के नही मिलने पर तेजाब फेकने की धमकी देने लगा डर के मारे अभियोक्त्री उसके गांव चली गयी थी किंतु अभियुक्त उसका पीछा करता था जिसकी अभियोक्त्री ने परिवार वालो के साथ उक्त घटना की थाना रिपोर्ट पाटी पर दर्ज करवायी। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

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