महिला के साथ मारपीट व छेड़छाड करने वाले आरोपी को 02 वर्ष का कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया।
बड़वानी 06 मार्च 2024/न्यायालय विषेष न्यायाधीष (एट्रोसिटीज एक्ट) बड़वानी श्रीमान रईस खान जिला बड़वानी द्वारा अपने फैसले में छेड़छाड करने के आरोप में आरोपी विशाल पिता महेंद्र निवासी पुराना ए.बी. रोड, राजपाल जीनिंग के सामने, निवासी पुराना ए.बी. रोड, राजपाल जीनिंग के सामने, सेंधवा को धारा 354 भादवि में 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 3000 रूपये एवं धारा 323 भादवि में 03 माह का कठोर कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि घटना 19 अक्टूबर 2022 को अभियोक्त्री अपने पति, भतीजे, सास व ससुर के साथ खेत पर काम करने गई थी, वहां अभियोक्त्री की तबीयत खराब होने से वह अपने 09 माह के बच्चे व भतीजे के साथ पैदल घर वापस आ रही थी। तब दोपहर करीब 02 बजे अभियोक्त्री के खेत से थोडी दूरी पर स्थित कॉलोनी के गेट के पास पहुंचे तो अभियुक्त विशाल भी वहां से मोटरसाइकल निकाल कर ले गया व मोटरसाइकल पल्टाकर अभियोक्त्री के सामने खडी कर दी व हाथ में कैंची लेकर अभियोक्त्री के पास आया और अभियोक्त्री के हाथ से उसके पुत्र को लेकर नीचे गिरा दिया एवं बुरी नीयत से अभियोक्त्री के कपडे फाडने के आशय से उसके पहने हुए कपड़े खींचने लगा। उक्त घटनाक्रम होते देख अभियोक्त्री का भतीजा दौडकर पास वाले खेत में गया, जहां काम कर रहे उसके पति, ससुर व सास को बुलाकर लाया। उक्त लोगों को आता देख अभियुक्त मौके से मोटरसाइकल से भाग गया, उसके बाद अभियोक्त्री ने उपरोक्त घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी उक्त घटना की थाना रिपोर्ट सेंधवा शहर पर दर्ज करवायी। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट
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