अवैध गोवंश राजस्थान से परिवहन कर महाराष्ट्र ले जाते थाना सेंधवा ग्रामीण पुलिस ने किये जप्त, एक आरोपी गिरफ्तार। Sendhwa rural police seized illegal cattle being transported from Rajasthan to Maharashtra, one accused arrested.

अवैध गोवंश राजस्थान से परिवहन कर महाराष्ट्र ले जाते थाना सेंधवा ग्रामीण पुलिस ने किये जप्त, एक आरोपी गिरफ्तार

*थाना सेंधवा ग्रामीण पुलिस द्वारा कंटेनर वाहन क्रमांक RJ-14-GF-2135 में अवैध रूप से वध हेतु क्रूरता पूर्वक ठुस- ठुस कर भरकर ले जाते -61 गोवंश केडे एवं बैल जप्त किये गये*

 *गिरफ्तार आरोपी* -रोहित सिंह शेखावत पिता जीवराज सिंह शेखावत जाति राजपूत उम्र 19 वर्ष निवासी दोराई ग्रामीण रामगंज अजमेर (राजस्थान)

 *फरार आरोपी*-



अजरुद्दीन उर्फ अजरू पिता हुसैन बंजारा निवासी रेती जयपुर (राजस्थान )

अप.क्र.58/2024  धारा 4,6,9 म.प्र. गोवंश प्रतिषेध अधिनियम, 11 (घ)पशु क्रूरता  निवारण अधीनियम, 6(क) 6(ख)(1),10,11 कृषक पशु परीक्षण अधिनियम 

*जप्तशुदा मश्रुका* -

01 एक ट्रेलर ट्रक कंटेनर लोडिंग वाहन  कीमती-35,00000 (पैंतीस लाख रूपये)

*61 नग गोवंश केड़े कीमती-11,25,000 लाख रूपये*।

 *कुल मश्रूका कीमती -46,25,500 रुपए जप्त किए*।

*आरोपी के अपराधिक रिकार्ड की जानकारी* जिले के अन्य थानों से संकलित की जा रही है।

*घटना का संक्षीप्त विवरण-*

 श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पुनीत गेहलोद द्वारा जिले में अवैध गौवंश की तस्करी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही हेतु जिले के समस्त थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया था, इसी क्रम में दिनांक 31.01.2024 को पुलिस थाना सेंधवा ग्रामीण को मुखबिर की सूचना मिली की एक ट्रेलर ट्रक कंटेनर लोडिंग वाहन में  क्रूरता पूर्वक कैड़े एवं बेलों को वध हेतु महाराष्ट्र ले जाया जा रहा है। मुखबिर सूचना पर पुलिस फोर्स एवं पंचान तथा हिन्दू संगठन के पदाधिकारीयों की मदद से वाहन को  घेराबंदी कर पकड़ते आरोपी चालक रोहित सिंह शेखावत पिता जीवराज सिंह को गिरफ्तार किया व अजरुद्दीन उर्फ अजरू पिता हुसैन बंजारा मौके से फरार हो गए एवं मौके पर वाहन को चेक करते 61 नग गोवंश केड़े व बैल पाये गए। जिन्हें मौके से विधिवत जप्त कर फरार आरोपी चालक का कृत्य धारा  4,6,9 म.प्र. गोवंश प्रतिषेध अधिनियम, 11(घ) पशु क्रूरता निवारण अधीनियम, 6(क)6 (ख)(1), कृषक पशु परीक्षण अधि. के अन्तर्गत पाया जाने से थाना सेंधवा ग्रामीण पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 58/2024 धारा  4,6,9 म.प्र. गोवंश प्रतिषेध अधिनियम, 11(घ) पशु क्रूरता निवारण अधीनियम, 6(क) 6(ख)(1), कृषक पशु परीक्षण अधि. का मामला पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। *विशेष भुमिका*-  निरीक्षक नाथूसिंह रंधा थाना प्रभारी सेंधवा ग्रामीण, स.ऊ.नि. विनोद मीणा, प्र.आर.65 विनोद मीणा प्र.आर. 220 तरुण राठौर आर. 683 दिलीप कन्नौज, आर. चालक अलकेश , सैनिक रोहित तथा हिन्दू संगठन के पदाधिकारीगण का सराहनीय योगदान रहा है । श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस टीम को  पुरूस्कृत करने की घोषणा की गई है ।

बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट

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