9 मार्च को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन।National Lok Adalat will be organized on March 9.

 9 मार्च को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन।  


बड़वानी 01 फरवरी 2024/राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 09 मार्च 2024 को जिला बडवानी में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी श्री आनंद कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला एवं तहसील सेंघवा, राजपुर, अंजड, खेतिया में किया जायेगा । 



 उक्त नेशनल लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों (मुकदमा पूर्व) एवं न्यायालय लंबित प्रकरणों को निराकरण हेतु रखे जाने के निर्देश प्राप्त हुए है। नेशनल लोक अदालत में निम्न प्रकार के राजीनाम योग्य प्रकरणों को निराकरण हेतु रखा जावेगा।

प्रिलिटिगेशन प्रकरण

  धारा 138 एन.आई. एक्ट, बैंक वसूली मामले, श्रम विवाद संबंधी मामले, विद्युत एवं जल संबंधी मामले, बी.एस.एन.एल संबंधी मामले, अन्य प्रकरण 

न्यायालयों में लंबित प्रकरण

 दाण्डिक राजीनामा योग्य प्रकरण, धारा 138 एन.आई. एक्ट, बैंक वसूली मामले, एम. ए.सी.टी प्रकरण, श्रम विवाद संबंधी मामले, विद्युत एवं जल संबंधी मामले, पारिवारिक विवाद संबंधी मामले, भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, सर्विस मेटर्स आदि मामले, सिविल प्रकरण

 श्री आनंद कुमार तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अनुरोध किया गया है कि 09 मार्च 2024 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण कराकर नेशनल लोक अदालत में दी जाने वाली छूट का लाभ उठावे एवं सुलभ एवं त्वरित अपने प्रकरणों का निराकरण करावें। साथ ही आमजनों से अपील है कि उनका कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित एवं प्रिलिटिगेशन (मुकदमापूर्व) है तो उसे नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत करवाना चाहते है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, में सम्पर्क कर सकते है।

बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट 

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