नाबालिग पीड़िता को शांदी का झांसा देकर भगाकर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की जेल एंव जुर्माने से दण्डित किया। The minor sufferers punished the accused of 20-year jail and penalties by taking a rape by taking a frustration of the minor victim.

 नाबालिग पीड़िता को शांदी का झांसा देकर भगाकर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की जेल एंव जुर्माने से दण्डित किया।   


बड़वानी 20 फरवरी 2024/न्यायाधीश विशेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती सारिका गिरी शर्मा ने अपने फैसले मे नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी को धारा 376(3) भादवि, 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000-1000 रूपये एवं धारा 366 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई।  



  अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि घटना 10 जुलाई 2023 को फरियादी अपनी पत्नि के साथ किसी काम से दवाना चले गये थे और घर पर फरियादी की लड़की/अभियोक्त्री अकेली थी। जब फरियादी, उसकी पत्नि वापस घर आये तो देखा अभियोक्त्री घर पर नही थी। तो फरियादी व उसके परिवार वालो ने अभियोक्त्री को आसपास कस्बा मे तलाश किया लोगो से पुछताछ की लेकिन अभियोक्त्री का कोई पता नही चला। बाद में फरियादी को पता चला कि अभियोक्त्री को आरोपी बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करवायी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी से अभियोक्त्री को दस्तयाब किया तब ज्ञात हुआ कि आरोपी अभियोक्त्री के घर मोटर सायकल लेकर आया और उससे कहा उसके साथ चल पत्नी बनाकर रखेगा और अभियोक्त्री को गांव के किसी नाले के पास ले गया और उसके साथ गलत काम किया और वहां से अभियोक्त्री को बस में बिठाकर गुजरात ले गया वहां झोपड़ी बनाकर वहां अभियोक्त्री को 8 दिन तक रखा और अभियोक्त्री के साथ उसकी मर्जी के विरूद्ध उसके साथ बार-बार गलत काम (दुष्कर्म) किया। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।


बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट

Post a Comment

0 Comments