शादी का झांसा देकर बलात्कार करने के आरोपी को 10 वर्ष कारावास बड़वानी। Barwani gives 10 years imprisonment to the accused of raping on the pretext of marriage.

 शादी का झांसा देकर बलात्कार करने के आरोपी को 10 वर्ष कारावास बड़वानी। 


श्रीमान तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती संध्या श्रीवास्तव ने अपने एक फैसले में अभियोत्री के साथ शादी का झांसा देकर 2 वर्ष तक शारीरिक संबंध बनाने तथा उसकी मर्जी के विरूद्ध शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार करने के आरोपी योगेश पिता शांताराम पावरा, निवासी - ग्राम जुनी सांगवी, जिला धुलिया (महाराष्ट्र) हाल मुकाम शिरपुर ( महाराष्ट्र) को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 2000 अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक शिवपाल सिंह सिसोदिया ने की।



          सिसोदिया ने बताया कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आरोपी आरोपी योगेश तथा अभियोत्री एक साथ नौकरी करते थे। इस दौरान आरोपी ने अभियोत्री के साथ शादी का झांसा देकर वर्ष 2020 से 2022 तक लगातार शारीरिक संबंध बनाए। बाद में आरोपी ने अभियोत्री संग शादी करने से मना कर दिया तथा उसके बाद फिर 9 अप्रैल 22 को आरोपी ने अभियोत्री के घर जाकर उसके मर्जी के विरूद्ध शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार किया।  फिर अभिनेत्री ने थाना पलसुद में आरोपी योगेश के विरूद्ध रिपोर्ट की थी। इस रिपोर्ट पर से पुलिस थाना पलसुद ने आरोपी के विरुद्ध धारा 376, 376(2)(एन) भा.द.वि के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा 376(2)(एन) के तहत  आरोप सिद्ध मानते हुए आरोपी योगेश को 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 2000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।प्रकरण  का अनुसंधान पलसुद पुलिस  के अधिकारी पी सी इंगले  द्वारा किया गया। उपरोक्त जानकारी शिवपाल सिंह सिसोदिया अतिरिक्त लोक अभियोजक बड़वानी (मध्यप्रदेश) ने दी


बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट

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