नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की जेल एंव जुर्माने से दण्डित किया। The accused who raped the minor victim was punished with 10 years of jail and fine.

 नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की जेल एंव जुर्माने से दण्डित किया।   


बड़वानी 11 जनवरी 2024/ विशेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती सारिका गिरी शर्मा ने पारित अपने फैसले मे नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी विकास उर्फ विक्की पिता बबलु निवासी ग्राम पाटी थाना हाल मुकाम जनसेवा नगर, सुदामा नगर इंदौर को धारा 376(1) भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी श्री दुष्यंतसिंह रावत द्वारा की गई।  



          अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि घटना 24 मार्च 2023 को दोपहर करीब 1 बजे अभियोक्त्री गाँव में श्रीराम मंदिर के पास गणगौर माता देखने का बोलकर घर से गयी थी। शामं तक अभियोक्त्री घर वापस नही आयी तो अभियोक्त्री की बहन ने अपने मामा और भाई को बताया फिर सभी ने मिलकर अभियोक्त्री की तलाश कस्बा पाटी, आस-पास गाँवो में, जंगल में तथा रिश्तेदारी में की किंतु अभियोक्त्री का कहीं पता नही चला। अभियोक्त्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले गया। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करवायी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी से अभियोक्त्री को दस्तयाब किया तब ज्ञात हुआ कि आरोपी बस में जबरजस्ती बस में बिठाकर शादी का बोलकर इंदौर ले गया जहा उसने इंदौर के बाहर झोपडी बनाकर अभियोक्त्री को वहा रखा और उसके साथ उसकी मर्जी के विरूद्ध दुष्कर्म किया। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभियोक्त्री ने अभियुक्त द्वारा घटना कारित किये जाने से इंकार किया किंतु डीएनए रिपोर्ट से यह शाबित हुआ की अभियुक्त द्वारा नाबालिक अभियोक्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाये गये । डीएनए रिपोर्ट के आधार पर ही यह साबित हुआ की अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ दुष्कर्म किया।


बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट

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