लोकसेवक व न्यायालय के समक्ष अपने आप को अन्य व्यक्ति बताकर छल कर मिथ्या सूचना देने वाले आरोपी को 1 साल की जेल।
बड़वानी 10 जनवरी 2024/ न्यायाधीश (एट्रोसिटीज एक्ट) बड़वानी श्रीमान रईस खान बड़वानी ने पारित अपने फैसले मे आरोपी द्वारा लोकसेवक को गलत सूचना देने के आरोप मे आरोपी सुनिल पिता गोविंद निवासी ग्राम कोणदा थाना कुक्षी जिला धार (म.प्र.) को धारा 419 भादवि 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 177 भादवि में 01 माह के कारावास से दण्डित किया है । अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी सुश्री कीर्ति चौहान द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि घटना 15 अप्रैल 2022 को फरियादी का लडका अन्य गांव की लडकी को भगाकर ले गया है जिसके बाद लडकी के मामा सोहन व मोहन के साथ में अन्य व्यक्ति तीन मोटर सांईकलों से मोहीपुरा आये और फरियादी को पकड कर सोहन व मोहन ने अपनी मोटर साँईकल पर बैठा लिया व उनके गांव कोणदा ले गये व वहां पर एक कमरे में सोहन व मोहन ने फरियादी को बंद कर उसके साथ लकडी से मारपीट की व बोले की लडकी लडका कहा है फरीयादी ने कहा कि लडका लडकी दोनों की तलाश की पर उनका किसी जगह की पता नहीं चला उनके मोबाईल भी बंद है फिर फरीयादी को मोटर साँईकल पर बैठाकर उसके गांव मोहीपुरा छोड गये घटना की रिपोर्ट थाना ठीकरी में कराई उक्त के अतिरिक्त सहअभियुक्त सुनिल को पुलिस द्वारा दिनांक 14.06.2022 को गिरफतार किये जाने पर, उसके द्वारा यह जानते हुए कि वह मोहन नहीं है, थाने के निरीक्षक को अपना नाम मोहन बताकर प्रतिरूपण द्वारा छल कारित किया।तथा सुनिल द्वारा मोहन बनकर गिरफतारी दी गयी तथा मोहन बनकर लोकसेवक को मिथ्या जानकारी दी । अभियुक्त सुनिल द्वारा मोहन बनकर ही जमानत प्राप्त कि व ओदश पत्रिका में भी मोहन बनकर अंगुठा लगाया गया जमानत के संपुर्ण दस्तावेजो में भी मोहन बनकर ही जानकारी प्रदान की गई अभियुक्त सुनिल लगातार न्यायालय के सामने मोहन बनकर प्रस्तुत होता रहा और आदेश पत्रिका पर भी हस्ताक्षर किये पश्चात आरोपी सुनिल ने आदेश पत्रिका पर स्वंय के हस्ताक्षर किये।
बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट
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