अवैध शराब परिवहन करनेे वाले आरोपी को 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया। The accused involved in illegal liquor transportation was punished with 1 year rigorous imprisonment and a fine of Rs 25,000.

 अवैध शराब परिवहन करनेे वाले आरोपी को 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया।   

बड़वानी 3 नवंबर 2023/न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी श्रीमति सीता कन्नोजे के द्वारा अपने फैसले में आरोपी फिरोज उर्फ कंजरू पिता हसन निवासी नवलपुरा बड़वानी, जिला बडवानी को धारा 34(2) म.प्र आबकारी अधिनियम मे 1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25000 रूपये के जुर्माना से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमति शीला आलवा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला बड़वानी द्वारा की गई।



       अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान द्वारा बताया कि घटना 12 दिसम्बर 2018 को थाना बड़वानी पर पदस्थ उपनिरीक्षक विजय रावत को मुखबिर से सुचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की नई आर्टिका गाड़ी जो धार से अवैध मादक पदार्थ शराब लेकर बड़वानी की ओर आने वाला है मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर सूचना की तस्दीक व कार्यवाही हेतु रवाना होकर मुखबिर द्वारा बताये स्थान बड़वानी बायपास पहूंचा, जहां इंतजार करने पर थोड़ी देर बाद एक सफेद रंग की नई आर्टिका गाडी बडे नर्मदा पुल की ओर से आती दिखी, जिसे हमराह फोर्स व पंचानों की मदद से रोका तो गाडी में एक व्यक्ति बैठा था जो गाडी रोक कर पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे फोर्स व पंचानों की मदद से पीछा कर पकड़ा गया। उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम फिरोज उर्फ कंजरू होना बताया। गाडी की तलाशी लेने पर गाडी के पीछे वाली डिक्की में अवैध देशी शराब की पेटियां एवं एक थैली में क्वार्टर रखे मिले, जिन्हें रखने व लाने ले जाने के संबंध में लाइसेंस का पूछने पर नहीं होना बताया। गाड़ी में रखी अवैध शराब को चेक करने पर उसमें 6 पेटी एवं 25 क्वार्टर रखे होना पाये कुल 55 लीटर शराब को जप्त कर आरोपी को गिरफतार किया। प्रथम दृष्टया अभियुक्त का कृत्य धारा 34(2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम का पाये जाने से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट 

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