ग्रामीणों को पेसा एक्ट की जानकारी नही देने वाले मास्टर टेªनर को किया निलंबित Master trainer suspended for not informing villagers about PESA Act

 ग्रमीणों को पेसा एक्ट की जानकारी नही देने वाले मास्टर टेªनर को किया निलंबित



कलेक्टर ने ग्राम बोकराटा में ग्रामीणों को दी पेसा एक्ट की जानकारी 

बड़वानी 10 दिसम्बर 2022/पेसा एक्ट के अंतर्गत ग्रामीणों को अब जल, जंगल, जमीन का बेहतर क्रियान्वयन करने का विशेष अधिकार प्राप्त होगा। ग्राम में अब कोई भी कार्य होगा तो उसके लिए ग्रामसभा से अनुमति लेना अनिवार्य होगी। ग्रामसभा को सशक्त करना ही पेसा एक्ट का उद्देश्य हैं। यह एक्ट किसी के विरोध में नही है, अपितु ग्राम के विकास के लिए बनाया गया है। इस एक्ट में ग्रामसभा गठन के लिए ग्राम की जनसंख्या का एक चैथाई ग्रामीणजन होना चाहिए और उसमें भी एक तिहाई महिला भी ग्रामसभा में होना चाहिए। ग्रामसभा के सभापति का चयन सर्वसहमति से किया जायेगा। 



कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने उक्त बाते शनिवार को ग्राम बोकराटा पहुंचकर ग्रामीणों को पेसा एक्ट की जानकारी देते हुए कही। इस दौरान कलेक्टर ने बताया कि अब ग्राम का पटवारी ग्रामसभा में आकर खसरा, बी-वन का वाचन करेगा तथा नक्शा शुद्धिकरण के बारे में भी बतायेगा। अगर किसी ग्रामीण को अपने राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का संशोधन कराना हो तो वह इसकी जानकारी ग्रामसभा को देगा। ग्रामसभा प्रस्ताव पारित कर, एसडीएम को भेजेगी। जिसके पश्चात् रिकार्ड में संशोधन हो जायेगा। अब ग्रामीणों को शासकीय कार्यालयों के चक्कर नही लगाने पडें़गे बल्कि ग्रामसभा के पास ही जाना होगा। 



इस दौरान कलेक्टर श्री वर्मा ने यह भी बताया कि गौण वन संपदा जैसे, महुआ, बांस, तेन्दू पत्ता, आंवला आदि को तोड़ने एवं विक्रय करने का अधिकार शासन के पास नही बल्कि ग्रामसभा के पास होगा। अगर ग्रामसभा उक्त कार्य करना चाहती है तो वह 15 दिसम्बर तक अपनी वनोपज समिति बनाने का प्रस्ताव पारित कर ले। 

इस दौरान कलेक्टर ने पेसा एक्ट में श्रमिकों के हित के प्रावधान की जानकारी देते हुए बताया कि अब ग्राम का कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे जिले मंे या अन्य राज्य में मजदूरी करने जाता है तो उसे इसकी सूचना अब ग्रामसभा को देनी होगी। ग्रामसभा इसके लिए एक रजिस्टर बनायेगी, जिसमें इस बात की प्रविष्टी होगी की ग्राम का कौन सा व्यक्ति किसी ठेकेदार के साथ किस जगह मजदूरी के लिए जा रहा है। 



ग्रामसभा के सभापति का हुआ चयन 

पेसा एक्ट जागरूकता शिविर के दौरान ग्राम बोकराटा में कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ के समक्ष ग्रामसभा का गठन किया गया। जिसमें सर्वसहमति से श्री वागवा पिता खेत्या को सभापति चुना गया। इस दौरान ग्रामसभा में यह तय किया गया कि तालाब के पास ग्रामसभा के सदस्यों द्वारा 1000 पौधे लगाये जायेंगे। ग्रामसभा तालाब, स्कूल निरीक्षण, पौधारोपण का कार्य करेगी। 

ग्राम बोकराटा के नोडल अधिकारी को किया निलंबित, सचिव को जारी किया कारण बताओ सूचना पत्र 



कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने ग्राम बोकराटा में पेसा एक्ट कानून अंतर्गत शासन के निर्देशानुसार 05 से 07 दिसम्बर तक जागरूकता अभियान एवं ग्रामसभा का आयोजन नही करने वाले नोडल अधिकारी प्राथमिक शिक्षक बालक आश्रम बोकराटा श्री विजय खन्ना को अपने पदीन दायित्वों में लापरवाही बरतने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड ठीकरी नियत किया गया है। 

वही ग्राम पंचायत बोकराटा के सचिव श्री मनोहर धनगर को भी इस संबंध में कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर अपना उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। 

कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने जिला पंचायत सीईओ श्री अनिल कुमार डामोर को निर्देशित किया है कि जिले के ग्रामों में 05 से 07 दिसम्बर तक पेसा एक्ट जागरूकता अभियान एवं ग्रामसभा का आयोजन नही करने वाले नोडल अधिकारियांे की जानकारी संकलित कर उनके खिलाफ कार्यवाही प्रस्तावित की जाये। 

आधार केन्द्र का किया निरीक्षण 



ग्राम बोकराटा में कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने आधार केन्द्र का निरीक्षण भी किया। इस दौरान केन्द्र पर भारी भीड़ जमा होने से कलेक्टर ने आधार केन्द्र संचालक से जानकारी प्राप्त की। इस दौरान आधार केन्द्र संचालक ने बताया कि नवीन आधार कार्ड बनाने के साथ-साथ अपडेशन एवं संशोधन के लिए भी ग्रामीणजन केन्द्र पर आये है। इस दौरान कलेक्टर श्री वर्मा ने आधार केन्द्र संचालक को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से आधार केन्द्र खोले एवं ग्रामीणों को आधार केन्द्र की सुविधा का लाभ देवे। 

विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन

ग्राम बोकराटा में पेसा एक्ट जागरूकता शिविर के साथ-साथ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन भी किया गया। इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आनंद कुमार तिवारी ने ग्रामीणों को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाआंे के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान उन्होने बताया कि निःशुल्क विधिक सहायता के अंतर्गत किसी भी प्रकरण में महिला एवं बीपीएल वाले पुरूष को प्राधिकरण की तरफ से निःशुल्क अधिवक्ता मिल सकता है। इस दौरान उन्होने पीड़ित प्रतिकर योजना, विधिक सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 15100 के बारे में भी बताया। इस दौरान उन्होने ग्रामीणों से पौधारोपण करने की अपील भी की। उन्होने कहा कि पहाड़ो को हरा-भरा कर धरती का सौन्दर्य बढ़ाया जा सकता है। 

नशामुक्ति एवं स्वच्छता की दिलवाई शपथ



शिविर के दौरान कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने ग्रामीणों को नशामुक्ति एवं स्वच्छता की शपथ भी दिलवाई। इस दौरान जहां नशा के दुष्प्रभाव ग्रामीणों को बताये वही स्वच्छता का महत्व भी ग्रामीणों को बताया। साथ ही उन्हे प्रेरित किया कि नशे को छोड़े एवं स्वच्छता को अपनाये। 

शिविर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आनंद कुमार तिवारी, कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा, डीएफओ बड़वानी श्री एसएल भार्गव, जिला पंचायत सीईओ श्री अनिल कुमार डामोर, विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री अमित सिसोदिया सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

केबीएस टीवी न्यूज़ चैनल बड़वानी से सह संपादक रघुनाथ सेन कि रिपोर्ट 

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