12 नवंबर को जिले में होगा नेशनल लोक अदालत National Lok Adalat will be held in the district on November 12

 12 नवंबर को जिले में होगा नेशनल लोक अदालत

बड़वानी 10 नवंबर 2022/नेशनल लोक अदालत में कोई भी पक्षकार अपना प्रकरण प्रस्तुत कर, आपसी समझौते के आधार पर तुरंत एवं सुलभ न्याय प्राप्त कर सकता है। नेशनल लोक अदालत में अपने प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए पक्षकार अपने अभिभाषक अथवा संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर अपना आवेदन दे सकता है। जिले में भी 12 नवंबर शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय सहित तहसील न्यायालयो में किया जाएगा। इस दिन जिले की समस्त न्यायालय परिसर में 15 खंडपीठ में सुनवाई की जाएगी।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश श्री अमित सिंह सिसोदिया ने गुरूवार को आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उक्त जानकारी मीडिया बंधुओं को दी। इस दौरान उन्होने बताया कि नेशनल लोक अदालत में नगर पालिका एवं विद्युत विभाग के बकाया देयकों पर भी भारी छूट मिल रही है। पक्षकार इसका भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 


 इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री अमितसिंह सिसोदिया ने बताया कि नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ 12 नवंबर को प्रातः 10 बजे जिले के समस्त न्यायालय परिसर में किया जाएगा। इसके लिए बड़वानी, खेतिया, अंजड, राजपुर, सेंधवा न्यायालयों में 15 खंडपीठ का गठन किया गया है । जिसमें कुल 4869 प्रकरण रखे जा रहे हैं। इसमें 2240 प्रकरण न्यायालयों में लंबित श्रेणी के तथा 2629 प्रकरण प्रीलिटिगेशन के है।

      नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरण में मिलने वाली छूट होगी इस प्रकारः-

प्री लिटिगेशन प्रकरण में कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट।

लिटिगेशन प्रकरण में  कंपनी द्वारा आंकलित  सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट।

नगर निकाय में मिलेगी इस प्रकार छूट

बकाया 10000 रुपए तक के जलकर के अधिभार में 100 प्रतिशत छूट।

10,000 से अधिक तथा 50000 तक बकाया जल कर के अधिभार में 75 प्रतिशत छूट।

50,000 से अधिक बकाया जलकर के अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट। संपत्ति कर में मिलने वाली छूट रहेगी इस प्रकार 50000 तक बकाया    संपत्ति कर के अधिभार में 100 प्रतिशत छूट।

50,000 से अधिक तथा एक लाख तक बकाया संपत्ति कर के अधिभार में 50 प्रतिशत छूट।

एक लाख से अधिक बकाया संपत्ति कर के अधिभार में 25 प्रतिशत छूट।


केबीएस टीवी न्यूज़ चैनल बड़वानी से सह संपादक रघुनाथ सेन की रिपोर्ट

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