पलसूद,पुलिस विभाग द्वारा,लोडिंग वाहन में सवारी परिवहन करने वाले वाहन चालक पर मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करते हुए,वाहन किया जब्त।
Palsud, by the Police Department, while registering a case under various sections of the Motor Vehicle Act on the driver of the vehicle transporting the passenger in the loading vehicle, the vehicle was seized.
पलसूद पुलिस विभाग द्वारा अवेध रूप से लोडिंग वाहनों को सवारी बैठाकर परिवहन करने पर कार्यवाही की गई हे। पुलिस थाना पलसूद से मिली जानकारी अनुसार जिला अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला द्वारा लोडिंग वाहनो मे सवारी परिवहन,शराब पीकर वाहन चलाने तथा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वालो के विरुध्द कार्यावाही किये जाने के संबंध मे सभी थाना प्रभारियो को निर्दर्शित किया गया था,उसी परिपालन में कस्बा पलसूद मे वाहन चैकिंग के दौरान 2 लोडिंग वाहनो को चेक करते सवारी बिठाकर ले जाते पाया गया
जिसको रोककर चैक करते हुए वाहन क्र. एम.पी. 46 एल. 0838 व वाहन क्र. एम.पी. 10 जी. 1125 मे सवारी भरी पाया जाने से उक्त वाहन के चालको से मौके पर दस्तावेज व लायसेंस मांगते नही होना बताया जो उक्तो वाहन चालको का अप. धारा 66/192,3/181,39/192,146/196 मोटर व्हीकल एक्ट का पाया जाने से वाहन को जप्त कार्यवाही की गई।पुलिस थाना प्रभारी ने बताया आगे भी इस प्रकार की कार्यवाही जारी रहेगी।उल्लेखनीय हे की पूर्व में लोडिंग वाहनों में मजदूरों के परिवहन के दौरान सड़क हादसे हुए थे,जिसमे जनहानि भी हुई थी,उसी को दृष्टिगत रखते हुए वाहन चालकों को यातायात नियमों के अनुसार तथा अपने वाहन के परमिट के अनुसार वाहनों को चेक कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
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