औटले पर बैठने की बात को लेकर आरोपी ने लठ्ठ मारकर हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी अ आजीवन कारावास। The court gave life imprisonment to the accused who killed the accused by hitting him with a stick for sitting on the stool.

 औटले पर बैठने की बात को लेकर आरोपी ने लठ्ठ मारकर हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी अ आजीवन कारावास


बड़वानी 22 मई 2024/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी आनन्द कुमार तिवारी ने अपने दिये गये एक फैसले में घटना 16 जनवरी 2023 को रात्रि लगभग 9 बजे आरोपी अम्बाराम ग्राम कोयडिया तरफ से अपने हाथ मे एक लट्ठ लेकर कोलू के पास आया एवं कोलू को कहने लगा कि तु यहां क्यों बैठा है, तू यहां से तेरे घर चले जा, तो कोलू ने कहा कि थोडी देर बाद चले जाउंगा, जिस बात को लेकर आरोपी के द्वारा कोलू पर जान से मारने की नियत से 9-10 वार लट्ठ से कर दिये। 



जिससे कोलू को मुंह मे, दाहिने पैर व बांये हाथ के पंजे, सिर व पेट में चोट लगी थी, घटना होते हुये जीवन सोलंकी व अनिल ने देखी व बीच बचाव कर झगडा छुडवाया था, आरोपी अंबाराम वहां से भाग गया और अनिल व जीवन ने कोलू के लड़के को फोन लगाया, तो फोन नहीं लगा, फिर कोलू को आग के पास बैठाकर वह चले गये। सुबह करीब 8 बजे देखा, तो कोलू वहीं पर बेहोशी की हालत में पड़ा था उसके पश्चात् कोलू के भतीजे ने 108 बुलायी और कोलू को अस्पताल ले गये।  उपचार के दौरान कोलू की मृत्यु हो गयी। कोलू की हत्या करने के आरोप में आरोपी अम्बाराम को आजीवन कारावास एवं एक हजार अर्थदंड से दंडित किया।

मर्ग जांच उपरांत आरोपी अंबाराम के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया तथा आरोपी धारा 302 भा.द.वि. के में अपराध सिद्ध पाया गया व आरोपी को आजीवन कारावास व 1 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण का अनुसंधान निरीक्षक श्री बलदेवसिंह मुजाल्दा द्वारा किया गया तथा प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक दीपक चौहान बडवानी के द्वारा की गई।


बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट

Post a Comment

0 Comments