नाबालिक बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 12000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया
बड़वानी 30 मई 2024/प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा ने अपने फैसले मे नाबालिक बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी गोलु उर्फ इरफान पिता गफुर शेख जिला बडवानी को धारा 5एल/6 पाक्सों एक्ट में 20 वर्ष एवं धारा 363,366ए भादवि में 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 12000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती इंदिरा चौहान(विशेष लोक अभियोजक)सेंधवा द्वारा की गई।
घटना 19 मार्च 2021 की है, फरियादी ने बताया की उनकी नाबालिक लड़की बिना बताये घर से कही चली गई है। फरियादी ने उनके रिश्तेदारों व आस-पास तलाश किया परन्तु नाबालिक बालिका का कहीं पता नहीं चला फरियादी को आशंका है कि आरोपी गोलु उर्फ इरफान उनकी नाबालिक बालिका को बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया है। फरियादी ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 363 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी गोलु उर्फ इरफान के पास से पीड़िता को दस्तयाब कर पीड़िता के कथन लिये गये पीड़िता द्वारा बताया गया कि आरोपी गोल ुउर्फ इरफान दिनांक 19 मार्च 2021 को घर पर आया और शादी करने के बहाने से उसे बस में बिठाकर जुलवानिया ले गया और वहॉ पर लाज मे एक रात रूके। आरोपी ने पीड़िता के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ दुष्कर्म किया।। वहॉ से दुसरे दिन आरोपी पीड़िता को बड़गॉव लेकर आया और वहा से जंगल में पीड़िता के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ दुष्कर्म किया आरोपी व पीड़िता जंगल मे ही थे तभी पुलिस वहॉ पर पहुॅची और पीड़िता को दस्तयाब किया। पुलिस ने नाबालिक बालिका के कथन के अनुसार धारा 363, 366, 376(2)एन भादवि एवं 5एल/6 पाक्सों एक्ट पाक्सों एक्ट का ईजाफा कर एवं आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।
बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट
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