नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की जेल एंव जुर्माने से दण्डित किया। The accused who raped the minor victim was punished with 10 years of jail and fine.

 नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की जेल एंव जुर्माने से दण्डित किया।   


बड़वानी 27 मार्च 2024/ विषेष न्यायालय (पॉक्सो) बड़वानी श्रीमती सारिका गिरी षर्मा ने  पारित अपने फैसले मे नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी राजेश पिता लाला निवासी ग्राम हरीबड जिला बडवानी को धारा 366 भादवि में 03 वर्ष एवं धारा 376(1) भादवि में 10 वर्ष एवं कुल 1500 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया  है। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी श्री दुष्यंतसिंह रावत द्वारा की गई।  



अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि घटना 29 अप्रैल 2023 को फरियादी और उसकी पत्नि रात में खाना खाकर घर में सो रहे थे तथा उसकी लडकी/अभियोक्त्री दूसरे घर में सो रही थी। सुबह करीब 6 बजे फरियादी की पत्नि उसकी लडकी/अभियोक्त्री को उठाने के लिये गई तो लडकी/अभियोक्त्री घर पर नही मिली आसपास रिश्तेदारो लडकी अभियोक्त्री की तलाश रिश्तेदारों में भी की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उसकी लडकी/अभियोक्त्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करवायी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी से अभियोक्त्री को दस्तयाब किया तब ज्ञात हुआ की अभियुक्त , अभियोक्त्री को राजपुर से बस में बैठाकर गणपुर चौकडी और वहां से गुजरात जहां अभियोक्त्री को झोपडी बनाकर रखा एवं उसके साथ दुष्कर्म किया।


बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट

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