पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की जेल एंव जुर्माने से दण्डित किया।
बड़वानी 19 जनवरी 2024/ विशेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती सारिका गिरी शर्मा ने पारित अपने फैसले मे नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी सचिन पिता रूमालसिंह निवासी ग्राम खोडअंबा थाना सोण्डवा जिला अलिराजपुर को धारा 376(1) भादवि में 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी श्री दुष्यंतसिंह रावत द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि 04 जुलाई 2023 को सुबह 10 बजे अभियोक्त्री बड़वानी स्कूल में जाने का बोलकर गई थी, जो शाम तक वापस घर नहीं आयी। जिसके बाद अभियोक्त्री के घर वालो ने अभियोक्त्री की तलाश आसपास गांव में व रिश्तेदारों में की परंतु अभियोक्त्री कोई पता नहीं चला। गाँव की एक लड़की ने बताया कि अभियोक्त्री को उसने सचिन पिता रूमालसिंह के साथ बड़वानी में देखा था। उसके बाद सचिन के घर ग्राम बगुद में जाकर पता किया तो सचिन उसके घर पर नहीं था। अभियोक्त्री के घरवालो को शंका हुई कि अभियोक्त्री को संदेही सचिन बहला फुसलाकर ले गया होगा। । फरयादी/दादा ने शंका के आधार पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया ।
विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिफतार किया गया और अभियोक्त्री को अभियुक्त से दस्तयाब किया गया। तब ज्ञात हुआ की अभियोक्त्री बस में बैठकर किसी गांव चली गयी थी, जहां से अभियुक्त उसे किसी अन्य गांव में ले गया था, जहंा पर उसने अभियोक्त्री की सहमति के बिना दुष्कर्म किया। प्रकरण में अभियोक्त्री ने अभियुक्त द्वारा घटना कारित किये जाने से इंकार किया । किंतु डीएनए रिपोर्ट से यह साबित हुआ की अभियुक्त द्वारा नाबालिक अभियोक्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाये गये डीएनए रिपोर्ट के आधार पर ही आरोपी का दुष्कर्त्य साबित हुआ।
बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट
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